
मतदाता अब वोट डालने के लिए 12 प्रकार के पहचान पत्र दिखा सकेंगे। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज शामिल हैं। मतदान के लिए मतदाता को..

अर्पित सिंह श्रीवास्तव (मुख्यसंपादक) “अवध की शान”
अम्बेडकरनगर। मतदाता 12 प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकेंगे। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों एवं डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, और एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड शामिल हैं। इनके अलावा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड को भी पहचान पत्र के विकल्प के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। मतदान करने के लिए वोटर को मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को साथ ले जाना अनिवार्य है।