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पत्रकार की फोर्विलर गाड़ी का सीसा तोड़कर क्षतिग्रस करने वाले दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज:पुलिस अग्रिम जांच में जुटी

उरमान व सफरफराज अहमद के खिलाफ पत्रकार श्याम शर्मा की कार का शीशा तोड़कर क्षतिग्रस्त करने के मामले में आरोपियों के ऊपर मुकदमा दर्ज।

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अर्पित सिंह श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार एवं मुख्य सम्पादक

अम्बेडकरनगर जिले की टांडा कोतवाली क्षेत्र के सकरावल निवासी पत्रकार श्याम शर्मा की फोर्विलर गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपी विपक्षी उरमान पुत्र नवी हसन व सरफराज पुत्र महबूब आलम निवासी मोहल्ला सकरावल टांडा के खिलाफ टांडा कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। और जांच में जुट गई है।

ज्ञातव्य हो कि पीड़ित श्याम शर्मा ने टांडा कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि विपक्षी उरमान पुत्र नवी हसन व सरफराज अहमद पुत्र महबूब आलम निवासी सकरावल के विरुद्ध माननीय जनपद न्यायालय महोदय अम्बेडकरनगर के निगरानी में प्रस्तुत किया है। उक्त मुकदमे की नोटिस प्राप्ति के दिन से ही विपक्षी उपरोक्त लगातार पीड़ित श्याम शर्मा पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं।

और धमकी देते हैं कि यदि अपना मुकदमा वापस नहीं लोगे तो तुम्हे जान से मार देंगे। इसी रंजिश को लेकर बीते 1 मार्च 2025 की रात्रि में पीड़ित श्याम शर्मा के अंदर भय उत्पन्न करने के उद्देश्यों से विपक्षी उपरोक ने उसकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया।

हालांकि श्याम शर्मा की तहरीर मिलने के बाद टांडा कोतवाली पुलिस ने क्षेत्रा अधिकारी सुभम कुमार के निर्देश पर मामले की जांच कराई मामला सही मिलने पर विपक्षी उरमान व सरफराज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) की धारा 351 (3) व 324 (2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तथा पीड़ित के मुकदमे की जांच आदि के लिए विवेचक राम प्रकाश सिंह को अधिकृत भी कर दिया है।

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