परिवहन विभाग के परिसर से मोरंगभार अधिनियम में जुर्माना लगाकर खड़ी कराई गई ट्रक चालक लेकर हुआ फरार-हड़कंप
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अर्पित सिंह श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार एवं मुख्य सम्पादक
अम्बेडकरनगर जिला मुख्यालय के ARTO और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने मोरंग से लदी ट्रक को लगभग एक लाख रुपए का जुर्माना लगाकर किया था सीज, लेकिन ट्रक चालक ने परिवहन विभाग के कार्यालय परिसर में खड़ी ट्रक को लेकर हुआ गायब होने में हुआ सफल।
संबंधित अधिकारियों में मचा हड़कंप आननफानन में ARTO कार्यालय ने अकबरपुर कोतवाली में तहरीर के माध्यम से घटना को अवगत करवाते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की किया था दरख्वास्त लेकिन मुकदमा नहीं हुआ खबर लिखे जाने तक दर्ज।
मिली तहरीर के मुताबिक ARTO कार्यालय के सूर्यनाथ यादव ने अकबरपुर कोतवाली को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 025 को चेकिंग के दौरान वाहन संख्या UP 45/T0202 ट्रक को अपने कार्यालय में चालान संकलन UP 895250428094240 पर निम्न अभियोग में कर लगाया गया है।
यह भी अवगत कराया है, कि उक्त ट्रैक का दुर्गा धर्म काटा बसखारी रोड अम्बेडकरनगर पर खनन अधिकारी अम्बेडकरनगर की उपस्थिति में काटा कराया गया। जिसपर निश्चित भार से 47 टन मोरंग लदा पाया गया। इसी दौरान मोरंगभार अधिनियम 1988 के नियम के अनुसार सुसंगत धाराओं में चालान करते हुए कार्यालय के परिसर में खड़ा करवाया गया था।
ट्रक चालक संतोष कुमार पुत्र श्री राम आधार जिसका मोबाइल नंबर 8765089456 के द्वारा चाभी कार्यालय में जमा कराई गई थी। वाहन चालक द्वारा बिना राजस्व शुल्क अदा किए ही ट्रैक लेकर कार्यालय परिसर से भाग गया। हालांकि मोरंगभार अधिनियम के तहत अनुमानित भार क्षमता से अधिक मोरंग लदा ट्रक परिवहन विभाग और खनन अधिकारी की संयुक्त टीम ने पकड़ा और धर्म काटे पर काटा करवाने के दौरान भार क्षमता से अधिक मोरंग का भार मिलने के बाद एक लाख से अधिक का जुर्माना लगाकर ट्रक का चालन कर परिवहन विभाग के परिसर में ट्रैक चालक से चाभी लेकर खड़ी करा ली गई थी।
लेकिन ट्रक चालक के द्वारा बिना राजस्व शुल्क अदा किए ट्रक को विभागीय परिसर से लेकर भाग जाने के बाद विभाग में हड़कम मचा हुआ हैं।
उक्त संबंध में अकबरपुर कोतवाली में तैनात प्रभारी निरीक्षक श्री निवास पाण्डेय ने बताया कि मामला जो बताया जा रहा हैं, वह नहीं है, उन्होंने कहा कि ट्रक चालक द्वारा परिवहन विभाग के अधिकारी से अनुमति लेकर ट्रक लेकर गया है। बाद में आने के बाद चालान कर लगाई गई जुर्माने की राशि अदा कर देने की बात कहीं गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है।