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मनबढ़ युवक ने इफ्तारी का सामान लेने के उद्देश्यों से घर से निकले युवक के बाइक की चाभी निकालकर उसे जान से मारने की धमकियां व गालीगलौज दिया, पीड़ित युवक सदमे में, मुकदमा दर्ज

अम्बेडकरनगर जिले की टांडा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चटोरी गली में रमजान के दौरान इफ्तारी का सामान लेने गए युवक को मनबढ़ दबंग आरोपी ने जबरन पीड़ित युवक के बाइक की चाभी निकालकर उसे गालीगलौज देते हुए जान से मारने की धमकी व मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देने के मामले में टांडा कोतवाली पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है।

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अरविन्द सोनी ब्यूरो प्रमुख अम्बेडकरनगर

अम्बेडकरनगर जिले की टांडा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चटोरी गली में रमजान के दौरान इफ्तारी का सामान लेने गए युवक को मनबढ़ दबंग आरोपी ने जबरन पीड़ित युवक के बाइक की चाभी निकालकर उसे गालीगलौज देते हुए जान से मारने की धमकी व मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देने के मामले में टांडा कोतवाली पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है।

गौरतलब हैं कि पीड़ित आफाक पुत्र नूरुद्दीन निवासी काजीपुरा ने आरोप लगाया है कि 19 मार्च को लगभग 06 बजे छज्जापुर चटोरी गली में रमजान के दौरान रोजा खोलने के लिए इफ्तारी का सामान लाने के उद्देश्यों से अपने घर से निकला था उसी समय जब पीड़ित आफाक चटोरी गली में पहुंचा ही था तो दबंग किस्म के सैयद औन पुत्र मुल्लन निवासी छज्जापुर चटोरी गली ने जबरन पीड़ित आफाक को रोका और उसके बाइक की चाभी निकालकर उसे गाली गलौज व मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मारा-पीटा।

हद तो तब हो गई जब उसने पीड़ित युवक को उठाकर जान से मारने की धमकियां देने लगा। इस दौरान पीड़ित युवक आफाक के साथ उसका सहयोगी सुहेल अहमद निवासी काजीपुरा टांडा भी मौजूद था जब उसने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी मनबढ़ दबंग आरोपी सैयद औन ने जबरन गाली गलौज व जान से मारने की धमकियां दी।

उक्त प्रकरण से पीड़ित आफाक और उसका सहयोगी काफ़ी डरा और सहमा व तनाव में है, पीड़ित आफाक ने टांडा कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि दबंग किस्म का आरोपी औन पुत्र मुल्लन काफी सर्कस व गुंडा किस्म का व्यक्ति है। लड़ाई झगड़ा करना उसका पेशा बन चुका हैं।

पीड़ित ने टांडा कोतवाली पुलिस से गोहर लगाई है कि आरोपी औन को अगर गिरफ्तार कर के उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो मेरे जान का खतरा बना रहेगा और कभी भी मेरे साथ उसके द्वारा कोई अप्रिय घटनाएं घटित की जा सकती हैं। हालांकि आरोपी अभी भी खुले आसमान में घूम-घूम कर कहता फिर रहा हैं, कि मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। इन मुकदमों से मै डरने वाला नहीं।

उक्त संबंध में जब टांडा कोतवाली में तैनात कोतवाल दीपक सिंह रघुवंशी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में हैं, तहरीर के आधार पर मुकदमा भारतीय न्याय संहिता बी एन एस की धारा 115 उप धारा 2, 352, 351 उप धारा 3 के तहत दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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