
अवध की शान – आपकी अपनी पहचान
अर्पित सिंह श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार एवं मुख्य सम्पादक
अम्बेडकरनगर जिले की टांडा कोतवाली पुलिस ने नगर के नामचीन पूर्व चेयरमैन स्व हयात मोहम्मद साहब के पोते रहमान अंसारी को टांडा कोतवाली पुलिस ने गैर जमानती वारंट न्यायालय से जारी होने के कारण जेल भेज दिया है।
गौरतलब हैं कि टांडा नगर पालिका में अंग्रेज शासन काल के बाद से चेयरमैन पद पर काबिज रहने वाले स्व हयात मोहम्मद साहब के पोते उबैदुर्रहमान को टांडा कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के द्वारा जारी गैरजमंतीय वारंट निर्गत होने के कारण गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
ज्ञातव्य हो कि गत माह पूर्व जनपद मुख्यालय पर आयोजित स्थापना दिवस के मौके पर विकास व विरासत महोत्सव के दौरान पहली बार बड़े पैमाने पर संपन्न हुए डॉग शो कार्यक्रम में बेल्जियम शेफर्ड नस्ल की स्वान हयाना ने शानदार प्रदर्शन कर अपने स्वामित्व/मालिक उबैदुर्रहमान को जिलाधिकारी अविनाश सिंह के द्वारा मेडल व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित करवाने पर मजबूर करवा दिया था।
उपरोक्त जश्न के माहौल की समाप्ति ही नहीं होने पाई की टांडा कोतवाली पुलिस ने उबैदुर्रहमान को न्यायालय द्वारा जारी गैरजमानती वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
टांडा कोतवाली पुलिस के अनुसार उबैदुर्रहमान के खिलाफ एससीएसटी न्यायालय द्वारा गैरजमानती वारंट जारी किया था, इस मामले में उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई है।
टांडा नगर क्षेत्र सकरावाल कस्बे के निवासी स्व अयाज उर्फ गुल्लू समाजवादी पार्टी के दमदार नेता समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार में दमदार पकड़ रखने के कारण अपनी रसूख बनाने में कामयाब रहने वाले सामाजिक व्यक्तियुत के धनी के हत्याकांड का भी मुख्य अभियुक्त है, उबैदुर्रहमान थाना अलीगंज में इसी प्रकरण में इसके खिलाफ 302 जैसे गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।
जिसका मामला जनपद न्यायालय में ट्रायल कोर्ट पर चल रहा हैं। लगभग 11 वर्ष पूर्व नगर के ताज टॉकीज पर गुल्लू की हत्या देर शाम को ताबड़तोड़ फायरिंग कर कुछ बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी।
और जानकारी के अनुसार कौमी इंटर कॉलेज के कमेटी के विवाद को लेकर उक्त नेता से उबैदुर्रहमान का विवाद चल रहा था, उसी विवाद को लेकर उसकी हत्या को अंजाम उबैदुर्रहमान ने दिया था। हालांकि अभी मुकदमा विचाराधीन चल रहा हैं, अभी न्यायालय ने उन उक्त प्रकरण में दोषी नहीं ठहराया है।
उल्लेखनीय हैं कि टांडा नगर के बहुचर्चित थिरुआ नाले के किनारे नेहरूनगर में प्राचीन काल से बेशकीमती जमीन धोबी समाज के लोगों द्वारा अपना कब्जा जमा कर रखा है। हालांकि उक्त भूमि को उबैदुर्रहमान आदि द्वारा क्रय करने की नियत से भूमि स्वामित्व से एग्रीमेंट कराए जाने का ठोस दावा किया जा रहा था।
उक्त भूमि को धोबी समाज से मुक्त कराने हेतु गत मई 2024 में अकबरपुर जनपद के बाहुबली छोटे पांडेय के नेतृत्य में बड़ी संख्या में लोग भूमि पर पहुंचे थे जिसमें काफी वाद विवाद उत्पन्न हुआ था, और उस समय कुछ असलहाधारियों की वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई थी।
उसी प्रकरण में धोबी समाज के अध्यक्ष दिलीप कुमार कन्नौजिया द्वारा टांडा कोतवाली पुलिस एक तहरीर दिया था जिसके अंतर्गत पुलिस ने मुकदमा संख्या 166/24 के तहत एससीएसटी एक्ट की धारा 3 (1) घा व 3 (1) द तथा आईपीसी की धारा 504, 506, 352, एवं 34 के अंतर्गत मनोज दूबे, उबैदुर्रहमान, रतन लाल अग्रहरि, हैप्पी पाण्डेय, व अन्य साथी नाम पता अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
टांडा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि मुकदमा संख्या 166/24 के बाबत न्यायालय के समक्ष पेश न होने के कारण उबैदुर्रहमान के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी हुआ था, इसी के अंतर्गत छज्जापुर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक प्रकाश यादव, कांस्टेबल हर्षोविंद यादव, श्याम देव गुप्ता, व रूपेश तलाश की जा रही थी कि इसी के पश्चात वांछित अभियुक्त उबैदुर्रहमान को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।