
अवध की शान न्यूज़ टीम की खबर का हुआ जबरदस्त असर, इब्राहिमपुर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर किया मुकदमा पंजीकृत
अवध की शान – आपकी अपनी पहचान
अरविन्द सोनी ब्यूरो प्रमुख अम्बेडकरनगर
अम्बेडकरनगर जिले के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दो सामान्य व्यक्तियों की वर्चस्व के लड़ाई को जबरन दिए जा रहे गुरु गैंग के रंग की खबर को दरकिनार करते हुए इब्राहिमपुर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
आप को बता दें कि अवध की शान न्यूज़ टीम ने एक कथित पत्रकार व संसार सिंह द्वारा पीड़ित को दिया जा रहा था धमकी के मामले की सच्चाई से रूबरू होने के लिए प्रकरण की तह तक पुलिस को जाने का संकेत दिया था। अंतोगत्वा इब्राहिमपुर पुलिस ने गत दिनों पूर्व कथित पत्रकार की तहरीर पर पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था।
उल्लिखित है अवध की शान न्यूज़ टीम के द्वारा प्रसारित कि गई खबर की सत्यता को देखकर 28 फरवरी शुक्रवार को इब्राहिमपुर पुलिस ने पीड़ित अंश पाण्डेय उर्फ गोलू पाण्डेय की भी तहरीर पर भी कथित पत्रकार अखंड प्रताप सिंह व माफिया संसार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गौरतलब हैं कि पीड़ित अंश पाण्डेय पुत्र श्री वीरेंद्र पाण्डेय मोहल्ला आजादनगर पोस्ट इल्तिफ़ातगंज ने 22 फरवरी 2025 को इब्राहिमपुर थाने में तहरीर देकर विपक्षी अखंड प्रताप सिंह पर आरोप लगाया था कि समय लगभग 05.46 बजे सायं में दलाल प्रवृत्ति के कथित पत्रकार अखंड प्रताप सिंह इल्तिफ़ातगंज चौराहे पर कुर्सी पर पैर रखकर बैठे हुए थे पीड़ित प्रार्थी उधर से गुजर रहा था उसने सुना कि मेरे बारे में कुछ चर्चा चल रही हैं, और मुझे गालियां दी जा रही हैं।
इसी घटना के दौरान पीड़ित अंश पाण्डेय उर्फ गोलू अपना नाम सुनकर उक्त स्थान पर रुक गया तो पीड़ित अंश ने जब विपक्षी अखंड से शालीनता से पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों मुझे गली दे रहे हो इतने पर ही कथित पत्रकार गुस्से से आगबबूला होते हुए बोलने लगा कि ये मेरा क्षेत्र है, यहां से चले जाओ अन्यथा कई लवंडों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करा दूंगा पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए फर्जी मुकदमों में फंसा देने की धमकियां देने लगा।
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि 23 फरवरी 2025 को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से उसके व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो कॉल आई जिसका मोबाइल नंबर 9355751187 है, उसने अपना नाम संसार सिंह बताया और कहने लगा कि मैं एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी हूं अपनी अवैध राइफल दिखाते हुए धमकाने लगा कि अगर अखंड प्रताप सिंह पत्रकार से पंगा लोगे तो जान से मार दिए जाओगे।
और साथ ही मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां भी दिया। एक बड़ी चुनौती दी कि कल मेरे घर पर आओ तब तुम्हें अपनी औकात दिखाता हूं उक्त घटना क्रम की सभी वीडियो रिकॉर्ड पीड़ित के पास मौजूद हैं, जिसे प्रार्थना पत्र के साथ इब्राहिमपुर पुलिस को सौंपा था।
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया था कि विपक्षी अखंड प्रताप सिंह का कई कुख्यात अपराधियों से संबंध है।
जिसकी जांच किया जाना अत्यंत आवश्यक हैं, किंतु तीन दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया था जब की कथित पत्रकार की तहरीर पर इब्राहिमपुर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए बिना जांच पड़ताल के पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था जब पीड़ित की तहरीर पर इब्राहिमपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो पीड़ित ने अवध की शान न्यूज़ टीम को अपनी व्यथा सुनाई और न्याय दिलाए जाने की फरियाद किया था।
इसके बाद उक्त प्रकरण को संज्ञान लेते हुए प्रतिष्ठित समाचार पत्र के मुखिया ने प्रमुखता से पीड़ित अंश पाण्डेय उर्फ गोलू की व्यथा खबर के माध्यम से उजागर की जिसके बाद कुम्भकरणीय नींद से जागकर इब्राहिमपुर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अपराध संख्या 0038/025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 351 की उप धारा 3 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर जांच उप निरीक्षक बृजेश कुमार सिंह को सौंप दिया है।
अब देखना होगा कि क्या विपक्षी कथित पत्रकार अखंड प्रताप सिंह की तहरीर पर पहले मुकदमा पंजीकृत कर पीड़ित अंश पाण्डेय उर्फ गोलू को धारा 151 में पाबंद करते हुए एसडीम न्यायालय टांडा से जमानत कराने के लिए रवाना किया गया था, क्या विपक्षी के खिलाफ पीड़ित की तहरीर पर इब्राहिमपुर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है, उसका चलान भी धारा 151 के तहत करती हैं या पत्रकारों के दबाव में यही मामले को रफादफा कर इतिश्री ले लेगी।