अवध की शान – आपकी अपनी पहचान
अर्पित सिंह श्रीवास्तव मुख्य सम्पादक एवं पत्रकार
अम्बेडकरनगर जनपद के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पांच वर्ष पहले हुई एक हत्या के प्रकरण में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायाधीश जया पाठक ने हत्या प्रकरण में दोषी शिवकुमार पांडेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पूरा मामला करमपुर बरसावा गांव का है। जहां पांच वर्ष पहले रघुनंदन पांडेय ने पुलिस को बताया था कि सतीश पांडेय पर उनका पचास हजार रुपए का बकाया था। इसी पैसे को लेकर रघुनंदन और उनके पुत्र राजकुमार ने कई बार सतीश से पैसे की मांग किया था। 3 मई 2020 को राजकुमार उर्फ दादू अपने घर की तरफ लौट रहे थे।
रस्ते में सतीश पांडेय, शिवकुमार पांडेय उर्फ ट्रेलर और मंशाराम उर्फ डाक्टर ने उन्हें रोक लिया। तीनों आरोपी राजकुमार को ट्यूबवेल के पास ले गए। वहां फावड़े से हमला कर उनकी हत्या कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायलय में आरोपपत्र दाखिल किया था। इस मुकदमे में वांछित चल रहा मुख्य आरोपी सतीश पांडेय अभी भी फरार हैं।
एक अन्य आरोपी मंशाराम कि मृत्यु हो चुकी हैं। न्यायलय ने दोषी शिवकुमार पांडेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ बस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने की दशा में उसे छः महीने का अतरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।