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टांडा कोतवाली क्षेत्र में मांझे के खेत को ट्रैक्टर लेकर जोतने गए व्यक्ति के ऊपर, घात लगाए बैठे हिस्ट्रीशीटर ने भाले से बोला हमला: भाले से घायल हुआ व्यक्ति अस्पताल में भर्ती, संगीन धाराओं में अभियोग दर्ज

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अर्पित सिंह श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार एवं मुख्य सम्पादक

अम्बेडकरनगर जिले की टांडा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति अपने एक एक साथी के साथ ट्रैक्टर व ड्राइवर को लेकर मांझे के खेत को रात्रि 8 बजे जोतने के उद्देश्यों से गया था। वही पर घात लगाए बैठे हिस्ट्रीशीटर ने उसपर भाले से हमला बोल दिया। पीड़ित अपना बचाव करने में वही गिर गया। जिससे हमलावर के भाले से उसके पैर में गंभीर चोट लग गई। इस दौरान जातिसूचक शब्दों का उपयोग करते हुए उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई।

ज्ञातव्य हो कि पीड़ित प्रार्थी शक्ति सोनकर पुत्र छोटेलाल निवासी हयातगंज पश्चिम गदिया स्कूल कोतवाली टांडा अपने साथी रणविजय यादव पुत्र स्व भोला यादव के साथ मांझा छज्जापुर में खेत जोतने ड्राइवर विपुल के साथ गया था। रात्रि 8 बजे वहां पर पहले से घात लगाए बैठे हिस्ट्रीशीटर तेज प्रकाश यादव पुत्र हरीराम यादव निवासी हनुमानगढ़ी हयातगंज कोतवाली टांडा अपने दो अन्य अज्ञात साथियों के साथ पहले से बैठा था।

जब रणविजय यादव के खेत की जुताई चल रही थी तो पुरानी रंजिश को लेकर तेज प्रकाश यादव द्वारा जान से मारडालने कि नियत से भाले से उसके ऊपर हमलावर हो गया। पीड़ित प्रार्थी शक्ति सोनकर अपने बचाव में गिर गया। जिससे उसके दाहिने पैर में गंभीर चोट लग गई। मौके पर मौजूद रणविजय यादव व अन्य लोगों द्वारा पीड़ित का बचाव किया गया।

तो तेज प्रकाश यादव जो हिस्ट्रीशीटर टांडा कोतवाली का है, उसके ऊपर तमाम गंभीर अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। उसने सोनकर को जातिसूचक शब्दों का उपयोग करते हुए भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए। कहने लगा कि इस बार बच गए हो अगलीबार अगर तुमको मांझे में देखा तो जान से मार डालूंगा। हालांकि पीड़ित प्रार्थी शक्ति सोनकर ने अपने सहयोगियों के साथ 8 मई की रात्रि में टांडा कोतवाली पुलिस को सूचना दी।

उसके बाद टांडा कोतवाली पुलिस ने पीड़ित के मामले की जानकारी ली तथा पीड़ित को लगी गंभीर चोट का प्राथमिक उपचार कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा पर भेज दिया जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया है। खबर लिखे जाने तक पीड़ित का इलाज चल रहा था।

टांडा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी ने उक्त प्रकरण के संबंध में भारतीय न्याय संहिता बी एन एस की धारा 109, 352, 351(3), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) 3(1)(द), उपरोक्त 3(1) (घ), उपरोक्त 3(2)(v) के तहत मुकदमा दर्ज कर क्षेत्रा अधिकारी सुभम कुमार को रिपोर्ट सौंप दी गई हैं। उनके द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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